Saturday, April 1, 2017

मोटर व्हीकल बिल को बड़े बदलाव के साथ कैबिनेट की मंजूरी, कड़े होंगे नियम

लंबे वक्त से लंबित पड़े मोटर व्हीकल बिल को शुक्रवार शाम कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस बिल में रोड सेफ्टी और ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर यह बिल लागू होता है तो सिर्फ फर्जी
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना मुश्किल हो जाएगा बल्कि रोड की गलत डिजाइनिंग करने वाले इंजीनियरों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। इस बिल को अगले सप्ताह संसद में लाया जा सकता है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टरी के सूत्रों के मुताबिक बिल में हेलमेट के लिए कड़े प्रावधान तो किए ही गए हैं, साथ ही यह भी व्यवस्था है कि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर मोटे जुर्माने और सजा भी भुगतनी होगी। जुर्माने की राशि में भी हर साल दस प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। यही नहीं, अगर ऐम्बुलेंस को वाहन चालक रास्ता नहीं देते तो उन पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। 
बीमा प्रक्रिया: नए बिल में इंश्योरेंस को लेकर भी कुछ नए प्रावधान किए गए हैं। अब तक अगर अज्ञात वाहन की टक्कर से किसी की मौत होती है तो उसे 25 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाता है लेकिन नए बिल में अब यह राशि बढ़ाकर दो लाख रुपए की जाएगी। इसी तरह से नए कानून के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी को एक महीने के भीतर क्लेम की राशि का भुगतान करना होगा, अगर क्लेम करने वाला व्यक्ति न्यूनतम पांच लाख रुपए की राशि स्वीकार करने को तैयार है। अब तक यह राशि 50 हजार रुपए होती है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में अब वाहन के ड्राइवर को भी शामिल किया गया है। एक्सीडेंट के मामले में एक्सीडेंट क्लेम का चार महीने में ही निर्धारण करना अनिवार्य हो जाएगा। अभी इसमें चार से पांच साल लग जाते हैं।
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभार: भास्कर समाचार 
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