Wednesday, April 5, 2017

चार लाख फर्जी दाखिलों की जांच ठीक से न करवाने पर शिक्षा विभाग के ACS हाई कोर्ट में तलब

हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों में बोगस प्रवेश दिखाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई दौरान निदेशक मौलिक
शिक्षा विभाग का 16 मार्च को जारी एक पत्र पेश किया गया, जिसमें निदेशक ने जांच के लिए कमेटी का गठन और एक सप्ताह में रिपोर्ट देने की बात कही। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। हाई कोर्ट ने पत्र पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह पत्र कोर्ट के आदेश के चार महीने बाद जारी किया गया। इसका मतलब साफ है कि अधिकारी जांच करवाना ही नहीं चाहते और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों को बचाना चाहते हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश पारित करने से पहले शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तलब करते हुए अपना पक्ष रखने को कहा है।
वरिष्ठ आइएएस से जांच के दिए थे आदेश: हाईकोर्ट ने गत वर्ष 18 नवम्बर को शिक्षा सचिव पीके दास को फटकार लगाते हुए पूछा कि जब हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच वरिष्ठ आइएएस से करवाने को कहा था तो उसने सरकार से बगैर मंजूरी लिए एक पूर्व सेशन जज से जांच क्यों करवाई। कोर्ट ने पीके दास को आदेश दिए थे कि वह मामले की जांच वरिष्ठ आइएएस अधिकारी से करवाकर हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
साल 2014-15 में दिखाए थे चार लाख फर्जी प्रवेश: 13 मई 2016 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 3581 सरप्लस गेस्ट टीचरों की अपील व सरकार की अर्जी को खारिज करते हुए सरप्लस गेस्ट टीचरों की सेवा समाप्त करने के एकल बैंच के आदेश को सही ठहराया था। साथ ही हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि साल 2014-15 में चार लाख बोगस दाखिले कर फंड हड़पने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए सरकार अधिकारियों की एक कमेटी बनाए वो जांच करे कि 2014-15 में स्कूलों में 22 लाख बच्चे थे तो साल 2015-16 में 18 लाख बच्चे कैसे रह गए। क्या 2014-15 में फंड हड़पने या सरप्लस गेस्ट टीचर को बचाने के लिए चार लाख फर्जी प्रवेश दिखाए गए। अधिकारी इस बात की पूर्ण जांच करे।
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साभार: जागरण समाचार 
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