साभार: जागरण समाचार
रेवाड़ी में मासूम बच्चों से दरिंदगी करने वाला व्यक्ति जानवर के समान है, ऐसा इंसान दया का पात्र नहीं हो सकता। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश फलित शर्मा ने नौ वर्षीय बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले एक
45 वर्षीय दुकानदार को सजा सुनाने के बाद यह टिप्पणी की। कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। शहर के एक मोहल्ले में रहने वाली 9 वर्षीय बच्ची 17 अप्रैल 2017 की शाम को मयूर विहार निवासी सुभाष की दुकान पर चाकलेट लेने के लिए गई थी। सुभाष बच्ची का हाथ पकड़ कर कमरे में ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। दर्द की वजह से बच्ची चिल्लाई तो सुभाष ने उसका मुंह दबा दिया था। किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। बच्ची ने मां को दर्द के बारे में बताया तो सारे मामले का खुलासा हुआ। दोषी सुभाष शादीशुदा व दो बच्चों का पिता है।