Friday, April 7, 2017

अधिनियम किया संशोधित: सड़क पर पशु बांधने, गंदगी फेंकने, तोड़ने पर होगी 5 साल तक सजा

हरियाणा में सड़कों पर पशु बांधे, गोबर गंदगी फेंकी, पानी फैलाया, तोड़ा, व्यवसायिक गतिविधि की तो केवल 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है बल्कि एक से पांच साल तक की सजा हो सकती है। सरकार ने सड़क को नुकसान पहुंचाने या उस पर अतिक्रमण करने को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा सड़क अवसंरचना संरक्षण
अधिनियम, 2017 अधिसूचना जारी कर दी है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री राव नरबीर ने बताया कि सड़क पर अतिक्रमण करने, वर्कशाप लगाने, जल निकासी करना गलत है। इससे सड़कों को नुकसान हो रहा था। अनधिकृत होर्डिंग लगाने, अनधिकृत स्वागत द्वार बंदनवार लगाने, खनन के कारण सड़क को नुकसान पहुंचाने, धर्म स्थल निर्माण को प्रतिबंधित किया गया है। इसमें तीन दिन का वक्त दिया जाएगा और सुनवाई का मौका मिलेगा। 
बिना अनुमति नहीं तोड़ सकते गली: सरकार ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 को संशोधित किया है। नए अधिनियम हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अनुसार कोई भी व्यक्ति संबंधित अधिकारी की पूर्व अनुमति के गांव में किसी गली, पेवमेंट या ड्रेन की तो खुदाई या परिवर्तन करेगा और ही उसे क्षति पहुंचाएगा। 
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साभार: भास्कर समाचार 
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