Tuesday, April 11, 2017

निजी स्कूलों द्वारा वार्षिक दाखिला फीस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर

हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों की ओर से हर वर्ष ली जाने वाली दाखिला फीस वसूलने के खिलाफ भिवानी के स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन ने जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में नियम 134ए की पालना करने
के राज्य सरकार को निर्देश जारी करने की अपील की गई हैं। याचिका में संगठन ने लगाया कि हरियाणा के प्राइवेट स्कूल मनमाना रवैया अपनाकर लोगों को लूट रहे हैं। नियमों के अनुसार स्कूल में प्रवेश लेने के समय के अलावा तीसरी, सातवीं और 11वीं कक्षा में ही वार्षिक दाखिला फीस ली जा सकती है। वहीं हरियाणा के स्कूल मनमाने तरीके से हर वर्ष यह फीस चार्ज करते हैं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। लोगों को स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए इसका भुगतान करना भी पड़ता है। याची ने कहा कि प्रावधान के तहत इस प्रकार फीस लेना गलत है और यदि फीस ली जाती है तो उसे कई स्तर पर मंजूरी के बाद ही वसूला जा सकता है। आंकड़ों का हवाला देते हुए याची के वकील ने बताया कि वार्षिक दाखिला फीस के माध्यम से ही स्कूल 15 करोड़ रुपये तक कमा लेते हैं और इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता है। याची ने हाई कोर्ट से अपील की कि इस व्यवस्था पर रोक के लिए प्रदेश सरकार को आदेश जारी किए जाएं और वार्षिक दाखिला फीस को लेकर निगरानी रखी जाए। साथ ही नियम 134 ए की सही पालना न होने का मुद्दा भी उठाया गया। हाई कोर्ट ने पहले याची संगठन से उसके सदस्यों व किए जा रहे कामों की जानकारी सहित फंड के साधन की जानकारी अगली सुनवाई पर कोर्ट में देने के आदेश दिए हैं। 
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभार: जागरण समाचार 
For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE. Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.