हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन के दो सदस्यों नीता खेड़ा और जय भगवान की नियुक्ति को खारिज करने की मांग संबंधी एक याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों सदस्यों समेत प्रदेश सरकार को नोटिस जारी
कर जवाब मांगा है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। जस्टिस एमएमएस बेदी ने मामले पर छह जुलाई के लिए सुनवाई तय की है। हिसार निवासी विक्टर रोबिनसन और विकेंद्र मलिक ने याचिका में कहा कि कमिशन का गठन 25 जुलाई 2013 को किया गया था और उस दौरान इसमें पांच सदस्य रखे गए थे। एक्ट के अनुसार कमिशन में अधिकतम छह सदस्य हो सकते हैं। इसके बाद चार जून 2015 को नोटिफिकेशन के माध्यम से सदस्यों की संख्या को छह से बढ़ाकर आठ कर दिया गया। याची ने कहा कि यह काम सीधे तौर पर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए राजनीतिक दबाव में किया गया है। याची ने कहा कि नियमों के अनुसार कमिशन में ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल सदस्यों में अनुपात 50:50 का अनिवार्य है जबकि वर्तमान मे यह अनुपात सही नहीं है क्योंकि वर्तमान में केवल दो ऑफिशियल सदस्य हैं और बाकी नॉन ऑफिशियल सदस्य है।
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साभार: भास्कर समाचार
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