Tuesday, April 18, 2017

सहारा सेबी-विवाद में 5,092 करोड़ जमा नहीं कराए, अब एम्बी वैली का वह हिस्सा होगा नीलाम, जिसका मालिक सहारा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सहारा समूह को बड़ा झटका दिया। सहारा-सेबी विवाद में 5,092 करोड़ रु. जमा नहीं कराने पर एम्बी वैली की नीलामी का आदेश दे दिया। इसमें करीब 34 हजार करोड़ रु. की प्रॉपर्टी सहारा की है।
जस्टिस दीपक मिश्रा ने सुब्रत राय सहारा से कहा, 'बस। बहुत हुआ। आप आज कुछ कहें और कल मुकर जाएं। यह नहीं चलेगा। मानवीय आधार पर दी पैरोल और कोर्ट की उदारता का आपने गलत इस्तेमाल किया है।' सहारा की ओर से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद पेश हुए। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। अगली सुनवाई पर 27 अप्रैल को तय होगा कि सुब्रत जेल जाएंगे या नहीं।
सलमान खुर्शीद: हमें5,092 करोड़ रु. जमा करवाने के लिए समय दें। न्यूयाॅर्क, यूके के होटल बेचने पर पैसे मिलेंगे। 
जस्टिसदीपक मिश्रा: बहुतवक्त दे चुके। सहारा को पैसा देना ही होगा। आजादी चाहिए तो पैसा चुकाइए, नहीं जेल जाइए। 
सलमानखुर्शीद: हमाराआग्रह है कि एम्बी वैली को नीलाम करने का आदेश दें। 
जस्टिसदीपक मिश्रा: तोठीक है। हम सुब्रत राय को अभी जेल भेज देते हैं। एमजेके होल्डिंग्स 3524.55 करोड़ का होटल कब तक खरीद रही है? 750 करोड़ रु. एडवांस क्यों नहीं जमा हुए? 
श्रीराम(एमजेके के वकील): मालिकप्रकाश स्वामी ने मन बदल दिया है। 
जस्टिसदीपक मिश्रा: आपनेकोर्ट का मजाक बना रखा है। वक्त बर्बाद करने पर स्वामी पर 10 करोड़ रु. जुर्माना लगाते हैं। 
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभार: भास्कर समाचार 
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