Thursday, March 31, 2016

प्रमोशन में आरक्षण पर सुनवाई स्थगित

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में प्रमोशन में आरक्षण की नीति के खिलाफ याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के कारण स्थगित कर दी है। हाईकोर्ट ने नीति के तहत फायदा ले चुके कर्मचारियों को राहत जारी रखते हुए अगली सुनवाई तक प्रभावित कर्मचारियों को डिमोट न करने के अंतरिम
आदेश को जारी रखा है। मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को भी कहा कि वो इन कर्मचारियों को डिमोट करने की अपनी अवमानना याचिका को अभी आगे न बढ़ाए जब तक डिविजन बेंच में यह मामला विचाराधीन है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इस मामले में आरक्षण का लाभ पाकर प्रमोट हुए आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों ने भी अर्जी दाखिल कर आरक्षण पॉलिसी के तहत प्रमोट करने की अपील की है। अर्जी दाखिल करने वाले एससी कर्मचारियों की ओर से कहा गया कि पूर्व में प्रमोशन पा चुके एससी कर्मचारियों को रिवर्ट नहीं किया जा रहा है। वे भी आरक्षण पॉलिसी के तहत प्रमोशन के लिए योग्य हैं। अर्जी में कहा गया कि पूर्व में प्रमोट एससी कर्मचारियों का प्रमोशन इस याचिका पर निर्भर है ऐसे में उन्हें भी प्रमोट किया जाए और प्रमोशन को याचिका के परिणाम पर निर्भर रखा जाए। याची पक्ष की ओर से कहा गया कि नियमों के अनुरूप इन कर्मचारियों को मिला प्रमोशन गलत है और ऐसे में इन्हें रिवर्ट किया ही जाना चाहिए। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि कुछ याचिकाएं इसी प्रकार की हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और ऐसे में उनपर आने वाले फैसले को देखकर याचिका पर आदेश जारी करना आसान हो जाएगा। हाईकोर्ट ने इस पर प्रभावित पक्ष को अंतरिम राहत देते हुए याची पक्ष से कहा कि अगली सुनवाई तक वे इन कर्मचारियों और सरकार के खिलाफ चल रही अवमानना याचिका को आगे न बढ़ाएं ताकि याचिका पर सही प्रकार से सुनवाई हो सके।
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साभारजागरण समाचार 
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