Thursday, March 31, 2016

लेक्चरर भर्ती मामले में दो शीर्ष अधिकारी अवमानना के दोषी

प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में गेस्ट लेक्चरर की जगह रेगुलर भर्ती करने के हाईकोर्ट द्वारा 10 फरवरी 2014 को दिए गए आदेशों की तय समय में अनुपालन न करना हायर एजुकेशन विभाग हरियाणा के मुख्य सचिव विजयवर्धन सिंह (आइएएस) व हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के तत्कालीन सचिव भूपेंद्र सिंह को अब
महंगा पड़ गया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। बुधवार को मामले में दायर अवमानना याचिका पर जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने सरकार को जमकर फटकार लगाई। एडिशनल एजी से कोई संतोषजनक जवाब देते नहीं बना। बेंच ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के चलते हाईकोर्ट के आदेशों को दरकिनार करना अत्यंत गंभीर मामला है। इस केस में जिस प्रकार से न्यायिक आदेशों की जान-बूझ कर अनदेखी की गई वो अचंभित करने वाला है और साफ तौर पर अवमानना का मामला बनता है। बेंच ने एचपीएससी का पक्ष रख रहे अधिवक्ता एचएन मेहतानी को भी फटकार लगाई। बेंच ने कहा कि आपको हाईकोर्ट आदेशों की बजाय सरकार के आदेशों का पालन करना ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जगबीर मलिक ने बेंच को बताया कि हाईकोर्ट ने तो कॉलेज कैडर में कार्यरत गेस्ट लेरर की जगह रेगुलर भर्ती का आदेश दिया था लेकिन सरकार ने उल्टा उन गेस्ट लेर्स को ही रेगुलर कर दिया जो स्पष्ट रूप से आदेशों की अवमानना है।
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साभारजागरण समाचार 
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