Thursday, March 31, 2016

नगर पालिका व नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2016: अब शहर की सरकार भी होगी पढ़ी-लिखी

हरियाणा सरकार ने पंचायत के बाद अब निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने का प्रयोग सफल होने के बाद अब निकाय चुनाव भी इसी पैटर्न पर होंगे। इसके लिए भी वह तमाम शर्ते लागू होंगी, जो पंचायत चुनाव के लिए तय की गई थीं। दसवीं पास होने की अनिवार्यता इनमें अहम है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। विस में बुधवार को हरियाणा
नगर पालिका व नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2016 पारित किए गए। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने दोनों संशोधन विधेयक पेश किए, जिन्हें सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। कांग्रेस विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। सरकार द्वारा निकाय चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू होने का मतलब साफ है कि इनकी घोषणा किसी भी समय की जा सकती है। 

  • चुनाव लड़ने वाला अपराधी नहीं होना चाहिए
  • कर्जदार नहीं होना चाहिए
  • बिजली बिलों का बकायादार नहीं होना चाहिए
  • दसवीं पास होना जरूरी
  • महिला उम्मीदवार व अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आठवीं पास जरूरी
  • अनुसूचित जाति की महिला के लिए पांचवीं पास होना जरूरी
  • घर में शौचालय का होना जरूरी

विधानसभा में श्रम एवं रोजगार विभाग से जुड़े पांच अन्य विधेयक पेश किए गए। वित्त एवं श्रम व रोजगार मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने इन्हें पेश किया, जिन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया है।
लघु उद्योगों को दी गई राहत: वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु द्वारा विधानसभा में पेश कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016 भी पास कर दिया गया, जिसके तहत लघु उद्योगों को भारमुक्त करने तथा कारखानों को कारखाना अधिनियम, 1948 के दायरे से निकालने का प्रावधान है।
ठेकेदारों की मनमानी रोकने का विधेयक: श्रम एवं रोजगार मंत्री कैप्टन अभिमन्यु द्वारा विधानसभा में पेश ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2016 पारित किया गया, जिसमें ठेकेदारों की मनमानी रोकने को 20 की बजाय 50 श्रमिकों की अनिवार्यता तय की गई है।
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साभारजागरण समाचार 
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