शिक्षाविभाग द्वारा जेबीटी से टीजीटी और टीजीटी से पीजीटी के पदों पर प्रमोशन में की जा रही देरी पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इन 13 हजार पदों को 4 सप्ताह में भरने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। मामले में अवमानना याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि विभाग में पीजीटी के 8000 से
ज्यादा प्रमोशन कोटे के पद वर्ष 2012 से खाली हैं। इनको टीजीटी को प्रमोशन दे कर भरा जाना था। पद खाली होने के बावजूद सरकार ने बीते चार वर्ष में कोई कदम नहीं उठाया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इसी तरह टीजीटी कैडर में प्रमोशन कोटे से लगभग 5000 पद खाली हैं। इनको जेबीटी को प्रमोट कर भरा जाना है। लगभग 240 जेबीटी अन्य शिक्षकों को टीजीटी पदों पर प्रमोशन दी गई है। टीजीटी शिक्षकों को पीजीटी पदों पर प्रमोशन देने के लिए विभाग ने 8 विभागीय कमेटियों का गठन किया है। याचिका में मांग की कि प्रक्रिया में तेजी लाने को सरकार को जरूरी निर्देश दिए जाएं। हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को सुनवाई तय करते हुए विभाग को एक माह के भीतर प्रक्रिया को पूरा कर कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 20 नवंबर 2015 को सरकार शिक्षा विभाग को जेबीटी से टीजीटी टीजीटी से पीजीटी पदों के प्रमोशन कोटे के सभी पदों को भरने का आदेश दिया था। इन आदेशों की पालना होने पर अवमानना याचिका दायर की गई है।
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साभार: भास्कर समाचार
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