साभार: जागरण समाचार
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद सुश्मिता देव की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सांसद अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आचार संहिता उल्लंघन मामले में कार्रवाई करने की मांग पर विचार करने से इन्कार कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि शिकायत पर चुनाव आयोग निर्णय ले चुका है जो कि याचिकाकर्ता की मांग थी। अब यह याचिका महत्वहीन हो गई है। चुनाव आयोग के निर्णय की मेरिट पर इस याचिका में सुनवाई नहीं हो सकती। याचिकाकर्ता अगर चुनाव आयोग के निर्णय को चुनौती देना चाहती हैं तो अलग से याचिका दाखिल करें।
यह कहते हुए बुधवार को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुष्मिता देव की याचिका निपटा दी। देव की ओर से गत मंगलवार को अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर मोदी और शाह के खिलाफ शिकायतों पर निर्णय लेने में चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया गया था।