साभार: जागरण समाचार
जयपुर में 50 से अधिक बच्चों से हुए यौन शोषण के मामले में शहर की पोक्सो कोर्ट संख्या-3 ने मंगलवार को फैसला सुना दिया है। न्यायाधीश राजेश कुमार सिंघल ने शिक्षक रमीज राजा को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद
की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में सह-अभियुक्त रहे स्कूल संचालक सरवर आलम को बरी कर दिया गया है। करीब सवा दो साल पुराने इस मामले में जयपुर की रामगंज थाना पुलिस ने नौ फरवरी 2017 को आरोपित शिक्षक रमीज राजा को गिरफ्तार किया था। उसके बाद 28 अप्रैल को उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। रमीज राजा पर 50 से अधिक बच्चों के साथ कुकर्म कर उनका वीडियो बनाने का आरोप था। उल्लेखनीय है कि सवा दो साल पहले मामले का पर्दाफाश होने पर जयपुर में सनसनी फैल गई थी। इस मामले में स्कूल संचालक सरवर आलम पर भी आरोप लगा था कि वह वारदात के बारे में जानकारी होने के बाद भी मामले को दबाए रखा था।
फ्री ट्यूशन के बहाने से बनाता था शिकार : पुलिस ने कोर्ट में पेश किए चालान में बताया था कि रमीज राजा एक निजी स्कूल में पढ़ाने के साथ ही बच्चों को घर पर ट्यूशन भी पढ़ाता था। स्कूल के बच्चों को फ्री ट्यृशन पढ़ाने का लालच देकर अपने घर बुलाता था और फिर उनके साथ कुकर्म करता था। वह बच्चों का वीडियो भी बनाता था। वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर वह बच्चों से घर से पैसे मंगवाता था। कुछ बच्चों ने अपने परिजनों को यह बात बताई तो पुलिस ने रमीज राजा को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद करीब 50 बच्चों के परिजन पुलिस थाने पहुंचे और आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।