हरियाणा सरकार के सरकारी स्कूलों में दाखिले के
लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका
पर जस्टिस आरके जैन ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई
25 मई को होगी। समाजसेवी सुधीर यादव ने
एडवोकेट प्रदीप रापड़िया के माध्यम से दायर याचिका में
बेंच को अवगत कराया
कि हरियाणा सरकार ने स्कूलों में छात्रों के प्रवेश, छात्रवृत्ति, फीस में
छूट सहित और अन्य सुविधाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बना दिया है। बेंच
को अवगत कराया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हरियाणा के
स्कूलों और सरकारी विभागों में लोगों से आधार कार्ड मांगा जा रहा है। आधार
कार्ड के अभाव में छात्रों और अविभावकों को परेशान किया जाता है। हैरानी की
बात है कि स्कूल में आधार कार्ड की जिद के खिलाफ जिला शिक्षा कार्यालय के
पास जाने के बाद याचिकाकर्ता जब मुख्यमंत्री विंडो पर अपनी शिकायत रजिस्टर
करने के लिए गया, वहां से जवाब मिला कि शिकायत के लिए भी आधार कार्ड जरूरी
है। बेंच को बताया गया कि हजारों छात्रों को आधार कार्ड जमा नहीं करने के
कारण स्कूलों में दाखिले और अन्य सुविधाओं से वंचित किया गया है।
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साभार: अमर उजाला समाचार
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