हिसार स्थित जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की एमबीए
की एक छात्रा द्वारा सीनियर छात्रों पर बलात्कार का आरोप लगाने के मामले
में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। पीड़िता ने
मामले की जांच सीबीआई से कराने की गुहार लगाई है। न्यायमूर्ति एके सिकरी और
न्यायमूर्ति यूयू ललित की अवकाशकालीन पीठ ने हरियाणा पुलिस को स्टेटस
रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई बुधवार तक
के लिए टाल दी।
साथ ही पीठ ने पुलिस से इस मामले के मूल रिकार्ड को पेश करने को कहा है। पीड़ित
छात्रा ने आरोप लगाया है कि सीनियर छात्रों ने उसकी नग्न फोटो ली और
ब्लैकमेल कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। सीनियर उसे धमकाते थे कि अगर
उसने ऐसा नहीं किया तो वे उसकी फोटो सार्वजनिक कर देंगे। गत 20 मई को
पीड़िता की ओर से वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले
का उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस लैपटॉप, मोबाइल आदि
इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। लैपटॉप और
मोबाइल के जरिए ही फोटो का आदान-प्रदान किया गया है। पुलिस राजनीतिक दबाव
में काम कर रही है।
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साभार: अमर उजाला समाचार
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