हरियाणा में सरप्लस गेस्ट टीचर 29 जून के बाद
स्वत: ही बर्खास्त समझे जाएंगे। हरियाणा सरकार की ओर से सरप्लस गेस्ट
टीचरों के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल जवाब के बाद
शुक्रवार को जस्टिस अमित रावल की बेंच ने सरकार को 29 जून तक उचित कार्रवाई
का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि जो भी सरप्लस गेस्ट टीचर होगा, उसे 29
जून के बाद बर्खास्त समझा जाएगा। एडवोकेट
जनरल ने कोर्ट में पेश होकर
बताया कि 28 गेस्ट टीचरों ने नोटिस का जवाब
नहीं दिया, उनकी बर्खास्तगी का आदेश एक जून को जारी कर दिया जाएगा। हालांकि
नोटिस पर 3585 गेस्ट टीचरों का जवाब आया है। इस पर विचार के लिए समय
चाहिए। सारी प्रक्रिया 29 जून तक मुकम्मल कर ली जाएगी। वहीं 4073 में से
अन्य के बारे बताया गया कि या तो वह नौकरी छोड़ गए हैं या फिर कुछ की मौत
हो चुकी है। बेंच ने फिलहाल सरप्लस गेस्ट टीचरों पर फैसला देते हुए अन्य
सभी पहलुओं पर विचार के लिए सुनवाई छह जुलाई के लिए स्थगित कर दी है।
हरियाणा सरकार हाईकोर्ट में यह कह चुकी है कि प्रदेश में 16 हजार से अधिक
गेस्ट टीचर हैं। इनमें 4073 सरप्लस हैं। सुनवाई के दौरान नियमित भर्ती के
बारे भी सरकार ने तथ्य पेश किया।
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साभार: अमर उजाला समाचार
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