Thursday, May 28, 2015

पंचायत चुनावों तक चुनाव प्रक्रिया से सम्बंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले पर रोक

हरियाणा सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायती राज संस्थानों के चुनाव कार्यक्रम के लिए 22 मई से 12 जून तक तैयार की जा रही मतदाता सूचियों में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों के चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक तबादले पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव कार्यालय की राजनीतिक एवं संसदीय मामले शाखा की ओर से इस आशय का एक परिपत्र राज्य के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों,
विभागाध्यक्षों, बोर्ड व निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडलायुक्तों व उपायुक्तों को जारी किया गया है। परिपत्र के अनुसार, यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की स्थानांतरण की आवश्यकता महसूस की जाती है तो इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग से पूर्व अनुमति लेनी होगी। कार्यक्रम के अनुसार, 13 जून को मतदाता सूचियां प्रकाशित की जाएंगी और दावे एवं आपत्तियां 22 जून को दोपहर तीन बजे तक प्राप्त की जाएंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा 25 जून तक दावे व आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध जिला चुनाव अधिकारी (पंचायत) को 30 जून तक अपील की जा सकेगी और इनका निपटान 7 जुलाई तक किया जाएगा। 15 जुलाई को अंतिम मतदाता सूचियां प्रकाशित की जाएंगी, जो संबंधित जिला प्रशासन की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाई जाएंगी।

साभार: अमर उजाला समाचार
For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE . Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.