राष्ट्रपति दरबार में मंगलवार को उपराज्यपाल नजीब
जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी के बावजूद अधिकार की जंग थमती
नजर नहीं आ रही है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद नजीब जंग और ज्यादा मुखर
हो गए हैं। उन्होंने 16 मई के बाद दिल्ली सरकार के सभी आदेशों को
असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। इस मामले में जंग ने बुधवार को
केजरीवाल को तीन पत्र लिखकर जानकारी दी। केजरीवाल ने भी शाम
को उपराज्यपाल
को पत्र लिख कर पूछा कि किन नियमों के तहत नियुक्ति आदि के आदेशों को अवैध
करार दिया गया। मुख्यमंत्री ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखकर उपराज्यपाल के माध्यम से
दिल्ली सरकार के काम कामकाज में हस्तक्षेप न करने की बात कही। नजीब
जंग ने लिखे पत्र में कहा है कि उपराज्यपाल या उनके कार्यालय से आने वाले
निर्देश पर पहले संबंधित मंत्री या मुख्यमंत्री की स्वीकृति लेने, मुख्य
सचिव की बजाय संबंधित मंत्री को फाइल भेजने, प्रधान सेवा सचिव अनिंदो
मजूमदार को हटाने के आदेश संविधान के खिलाफ हैं। उपराज्यपाल ने पत्र में
1994 के एक आदेश का जिक्र भी किया है। यह भी कहा है कि दिल्ली एक राज्य
नहीं है बल्कि संघ शासित प्रदेश है, जिसके पास अपनी विधानसभा है, इसलिए कई
महत्वपूर्ण बिंदु अलग हैं। उपराज्यपाल के
पत्र में कहा गया है कि 15 मई को उपमुख्यमंत्री ने जो आदेश जारी किया था,
वह 9 मई, 1994 के स्थायी आदेश का उल्लंघन है। यह आदेश संविधान के अनुरूप
नहीं है। सेवा संबंधी मामले में शक्तियां राष्ट्रपति के माध्यम से
उपराज्यपाल को दी गई हैं। उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री से परामर्श कर, सचिव
स्तर के अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति के संबंध में सक्षम हैं। यह
आदेश संख्या एफ.57/3/94-एस.1 दिनांक 09/04/1994 में परिभाषित है जो आज भी
मान्य है। नजीब जंग ने 17 मई को उपराज्यपाल
के अधिकार क्षेत्र समेत सभी फाइल मंत्रियों के माध्यम से भेजे जाने वाले
आदेश के बारे में भी संविधान में स्थिति स्पष्ट की गई है। उपराज्यपाल
संविधान एवं भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा उन्हें प्रदान की हुई
शक्तियों के तहत अपनी कार्यकारी क्षमता, विवेक से एवं जहां जरूरी हो वहां
मुख्यमंत्री से परामर्श कर कार्य करते हैं। वहीं अनिंदो मजूमदार के आदेश के
मामले में कहा है कि 16 मई के बाद नियुक्ति से जुड़े जो आदेश जारी किए गए
हैं वह सभी अमान्य हैं।
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साभार: अमर उजाला समाचार
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