बढ़ती गर्मी के साथ एक जून से रेटोरेंट का खाना, इंश्योरेंस और मोबाइल
बिल, स्पा-सैलून और हवाई यात्रा जैसी तमाम चीजें महंगी होने जा रही हैं।
ऐसा इसलिए कि अगले महीने की 1 तारीख से देश में सर्विस टैक्स की दरों में
इजाफा होने जा रहा है। सर्विस टैक्स की दरों को 12.36 फीसदी (एजुकेशन सेस
शामिल) से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया है। जहां एक ओर महंगाई की मार आम
आदमी की जेब पर पड़ेगी वहीं, सरकार की दो स्कीम राहत देने वाली हैं। इनमें
अटल पेंशन
योजना और इंश्योरेंस कवर की सुविधा मिलेगी।
ये चीजें बदलेंगी, खाने-पीने से लेकर मोबाइल बिल तक होगा महंगा: सरकार के इस कदम से रेस्त्रां, मनोरंजन, हवाई यात्रा, माल ढुलाई,
पंडाल, इवेंट, कैटरिंग, आईटी, स्पा-सैलून, होटल, बैंकिंग समेत तमाम तरह की
सेवाएं महंगी हो जाएंगी।
नई सेवाओं पर देना होगा सर्विस टैक्स:
- वाटर पार्क, थीम पार्क और मनोरंजन से संबंधित सुविधाएं इस्तेमाल करने पर सर्विट टैक्स लगेगा।
- 500 रुपए से अधिक के टिकट वाले कंसर्ट, गैर-मान्यता प्राप्त खेल आयोजन, म्यूजिक समारोह, अवार्ड फंक्शन में प्रवेश पर सर्विस टैक्स वसूला जाएगा।
- फिल्म, सर्कस, डांस, थिएटर, ड्रामा और मान्यता प्राप्त खेल आयोजन सर्विस टैक्स से मुक्त रहेंगे।
- लोगों द्वारा उपयोग होने वाले अल्कोहलिक पदार्थों के उत्पादन संबंधी जॉब वर्क पर सर्विस टैक्स लगेगा।
- पहले जिन सेवाओं पर सर्विस टैक्स नहीं लिया जाता था, अब उन पर भी लगेगा टैक्स।
- म्युचुअल फंड या असेट मैनेजमेंट कंपनी को एजेंट द्वारा दी जाने वाली सेवाएं।
- लॉटरी टिकट के सेलिंग या मार्केटिंग एजेंट से लॉटरी के वितरक को दी जाने वाली सेवाएं।
महंगा होगा प्रॉपर्टी खरीदना: अगले महीने से नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपके जेब पर अधिक बोझ पड़ने
वाला है। इसका कारण एक जून से सर्विस टैक्स 12.36 फीसदी से बढ़कर 14
फीसदी होने वाला है। सर्विस टैक्स बढ़ने का असर अंडर कंस्ट्रक्शन
प्रॉपर्टी पर भी होगा। प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी। नए खरीददारों को घर
खरीदने के लिए पहली जून से अधिक कीमत चुकानी होगी।
पैन नंबर देने पर 10 फीसदी की दर से कटेगा टीडीएस: सर्कुलर के मुताबिक पैन नंबर देने पर टीडीएस 10 फीसदी की दर से काटा जाएगा, लेकिन फॉर्म 15जी या 15एच जमा करने वाले पर टीडीएस नहीं कटेगा। यह फॉर्म इस बात की घोषणा करते हैं कि पीएफ खाते से निकाली गई रकम मिलने के बाद भी सदस्य की कुल सालाना आय टैक्सेबल नहीं है। यदि कोई सदस्य पैन नंबर या फॉर्म 15 जी या 15 एच जमा नहीं करता है तो उस पर 34.608 फीसदी की दर से टीडीएस काटा जाएगा। फॉर्म 15 एच वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक) और फॉर्म 15 जी 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए है।
- ऐसे समझें: अगर प्रॉपर्टी की कीमत एक करोड़ रुपए से कम है तो कुल कीमत पर मौजूदा सर्विस टैक्स की दर 3.09 फीसदी है या प्रॉपर्टी की बेस कीमत का 25 फीसदी पर 12.36 फीसदी की दर से सर्विस टैक्स लिया जाता है। अगर, प्रॉपर्टी की कीमत एक करोड़ रुपए से अधिक है तो प्रॉपर्टी की कुल कीमत पर 3.71 फीसदी की दर सर्विस टैक्स लगता है या पॉपर्टी के बेस कीमत के 30 फीसदी पर 12.36 फीसदी की दर से सर्विस टैक्स लिया किया जाता है।
पैन नंबर देने पर 10 फीसदी की दर से कटेगा टीडीएस: सर्कुलर के मुताबिक पैन नंबर देने पर टीडीएस 10 फीसदी की दर से काटा जाएगा, लेकिन फॉर्म 15जी या 15एच जमा करने वाले पर टीडीएस नहीं कटेगा। यह फॉर्म इस बात की घोषणा करते हैं कि पीएफ खाते से निकाली गई रकम मिलने के बाद भी सदस्य की कुल सालाना आय टैक्सेबल नहीं है। यदि कोई सदस्य पैन नंबर या फॉर्म 15 जी या 15 एच जमा नहीं करता है तो उस पर 34.608 फीसदी की दर से टीडीएस काटा जाएगा। फॉर्म 15 एच वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक) और फॉर्म 15 जी 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए है।
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साभार: भास्कर समाचार
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