हरियाणा के 4073 अतिथि शिक्षकों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। पंजाब व
हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को उन्हें हटाने के राज्य सरकार के नोटिस पर
स्थगन देने से इन्कार करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस अमित
रावल ने कहा कि वे इस मामले में समय खराब क्यों कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम
कोर्ट व हाई कोर्ट पहले ही स्पष्ट आदेश दे चुके हैं। गौरतलब है कि शिक्षा
विभाग को इन 4073 अतिथि शिक्षकों
को हटा कर 27 मई से पहले स्टेटस रिपोर्ट
हाई कोर्ट में पेश करनी है। पिछली सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार के अतिथि
शिक्षकों के प्रति नरम रवैये पर सख्त रवैया अपनाते हुए हाई कोर्ट ने मुख्य
सचिव को फटकार लगाई थी और सभी को हटाने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था।
वहीं, एकल बेंच द्वारा अपील खारिज करने के बाद अतिथि शिक्षकों के सामने अब
केवल डिवीजन बेंच में नोटिस को चुनौती देने का रास्ता बचा है। मंगलवार को
इस मामले में अपील दायर हो सकती है।
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साभार: जागरण समाचार
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