एक तरफ प्रदेश सरकार शुक्रवार को कर्मचारियों खासकर आंदोलनरत शिक्षकों के मसले पर मंत्रिसमूह की बैठक करने जा रही है, दूसरी तरफ बृहस्पतिवार देर रात मौलिक शिक्षा निदेशालय ने 4060 अतिथि अध्यापकों को हटाने के हाई कोर्ट के आदेश के संबंध में नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया। 24 घंटे के भीतर अतिथि अध्यापकों द्वारा जवाब नहीं देने की स्थिति में इनकी सेवाएं खत्म मानी जाएंगी। हाई कोर्ट ने सीमा देवी बनाम
हरियाणा सरकार के मामले की सुनवाई करते हुए 4060 अतिथि अध्यापकों को सरप्लस मानते हुए उन्हें हटाने के आदेश जारी कर दिए थे। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से हाई कोर्ट में जानकारी देकर इन अतिथि अध्यापकों को सरप्लस बताया गया था। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने उनकी सेवाएं खत्म करने के आदेश जारी कर दिए। पिछली हुड्डा सरकार में करीब साढ़े पंद्रह हजार अतिथि अध्यापकों की नियुक्तियां हुई थीं। यह अतिथि अध्यापक अब नियमित करने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। इनमें सरप्लस ठहराए गए 4060 अतिथि अध्यापक भी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के हस्तक्षेप के बाद हरियाणा सरकार आंदोलन कर रहे कर्मचारियों की मांगों पर विचार-विमर्श के लिए शुक्रवार को मंत्रिसमूह की बैठक बुलाने पर तो राजी हो गई, लेकिन बृहस्पतिवार रात शिक्षा विभाग ने साइट पर अचानक अतिथि अध्यापकों को नोटिस थमा दिया। नोटिस पढ़कर आंदोलनरत कर्मचारी सकते में आ गए। मौलिक शिक्षा महानिदेशक ने अपने आदेश में साफ कर दिया कि यदि 24 घंटे में उन्हें जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, प्रिंसिपल या हेडमास्टर के पास यह जवाब दाखिल करना होगा कि क्यों न उनकी सेवाएं खत्म कर दी जाएं। महानिदेशक ने अपने आदेश के साथ सरप्लस माने गए अतिथि अध्यापकों की सूची भी अटैच की है। 90 पेजों की सूची के मुताबिक हटाए जाने वाले कर्मचारियों में गणित, हिंदी और सामाजिक अध्ययन विषय के अतिथि अध्यापक शामिल है।
जवाब बनेगा ढाल: कर्मचारियों के आक्रोश पर काबू पाने में जुटी मनोहर सरकार ने अतिथि अध्यापकों को नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया है। उधर, शुक्रवार को ही मंत्रीसमूह की बैठक भी बुला ली गई है। संभावना जताई जा रही है कि अतिथि अध्यापकों के जवाब पर संतुष्टि जताते हुए मंत्री समूह उन्हें मोहलत दे सकता है। इससे अतिथि अध्यापकों का जवाब उनके लिए ढाल बन जाएगा।
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
For getting Job-alerts and Education
News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE . Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.