Thursday, May 28, 2015

हाई कोर्ट ने एससी कर्मियों की प्रमोशन पर लगाई रोक

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के सरकारी विभागों में कार्यरत एससी वर्ग के कर्मचारियों को प्रमोशन में 20 फीसदी आरक्षण दिए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस भी जारी किया है। दिनेश कुमार शर्मा और अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि हरियाणा सरकार द्वारा एससी वर्ग को गलत तरीके से प्रमोशन में आरक्षण की
व्यवस्था की गई है। हरियाणा सरकार ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 14 फरवरी, 2013 को एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह प्रदेश में एससी वर्ग के लोगों के पिछड़ेपन और उनके प्रतिनिधित्व के बारे में रिपोर्ट तैयार करे। इस कमेटी का गठन इसलिए भी किया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार प्रमोशन के लिए कमेटी का गठन आवश्यक है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए कहा था कि प्रदेश में अब भी एससी पिछड़े हुए हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा सरकार ने इस साल 15 मई को नोटिफिकेशन जारी कर एससी वर्ग के लोगों के लिए प्रमोशन में 20 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया। इसके तहत एससी वर्ग को यह लाभ 1 अप्रैल, 2013 से दिया जाना तय किया गया है। याचिका में यह भी दलील दी गई कि सरकार ने विभागों में एससी वर्ग की अब तक खाली सीटों को भरने की ओर ध्यान नहीं दिया बल्कि 20 फीसदी आरक्षण को ओवरआल एससी कोटे के हिसाब से लागू कर दिया, जिससे कहीं तो सभी को लाभ मिल जाएगा और कहीं खाली सीटों के चलते कर्मचारी लाभ से वंचित रह जाएंगे। अदालत ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर दिया।


साभार: अमर उजाला समाचार

For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE . Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.