Thursday, May 21, 2015

आर्थिक रूप से पिछड़े बालकों के दाखिले के मामले में शिक्षा सचिव को अवमानना नोटिस

हरियाणा के निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटे में दाखिला नहीं मिलने के खिलाफ दायर याचिका पर जस्टिस आरके जैन की बेंच ने प्रमुख शिक्षा सचिव टीसी गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बेंच ने पूछा है कि आखिर उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी। दस छात्रों ने एडवोकेट रमेश हुड्डा के माध्यम से अवमानना याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि
उन्होंने निजी स्कूलों में दाखिले का आवेदन किया, लेकिन अंतिम तिथि निकल जाने के बावजूद शिक्षा विभाग ने उनकेनाम निजी स्कूलों को नहीं भेजे। याचिका में कहा गया है कि ऐसे करीब साठ हजार छात्र हैं, जो दाखिले से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि निजी स्कूलों में दाखिले की उम्मीद पर उन्होंने सरकारी स्कूलों में भी आवेदन नहीं किया। अवमानना याचिका में हाईकोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया है। हाईकोर्ट ने आरटीई और हरियाणा स्कूल रूल्स के तहत पहली से बारहवीं कक्षा तक ईडब्ल्यूएस छात्रों को दाखिले का निर्देश दिया था। साथ ही निजी स्कूलों को छूट दी थी कि नियमानुसार वह सरकार से फीस की रिइंबर्समेंट ले सकेंगे। अब अवमानना याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने सरकार को सीधे तौर पर आदेश दे दिया था, लेकिन पहली से आठवीं तक की कक्षाओं में दाखिले के लिए प्रमुख शिक्षा सचिव ने डायरेक्टर एलिमेंटरी एजुकेशन को निर्देश दिया है कि वह इस मुद्दे पर कोई फैसला लें। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दाखिले का आदेश दिया जाना जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं करके हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना की गई है, लिहाजा प्रमुख शिक्षा सचिव के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाए। 

साभार: अमर उजाला समाचार
For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE . Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.