Tuesday, May 19, 2015

अंगूठा जाँच में फेल जेबीटी अध्यापकों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी कोर्ट ने

हाई कोर्ट ने वर्ष 2011 में जेबीटी शिक्षकों के 8275 पदों पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों की अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने की एसएफएल लैब की रिपोर्ट तलब करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि वो उन 778 टीचर की पूर्ण जानकारी भी दे जो अंगूठा जांच में फेल पाए गए थे। सोमवार को बहस के दौरान याचिकाकर्ता के वकील जसबीर मोर ने कहा कि शिक्षा विभाग ने हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड भिवानी को अभी तक दोषी टीचरों के नाम
नहीं बताए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है। जवाब में सरकारी वकील ने बेंच को बताया कि उन्होंने 778 टीचरों को लैब की रिपोर्ट के आधार पर उनकी सेवा समाप्त करने का नोटिस जारी किया था लेकिन हाई कोर्ट की एक अन्य बेंच ने इस पर रोक लगा दी। वे एकल बेंच के आदेश के खिलाफ अपील दायर करेंगे। इस पर जटिस अमित रावल ने सरकार को निर्देश दिया कि वह इस मामले में सभी पक्षों पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। इसी के साथ मामले की सुनवाई 25 मई तक स्थगित कर दी। विदित रहे कि पिछली सुनवाई पर हाई कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि जो टीचर जांच में दोषी पाए गए हैं, उनका अपराध साबित होता है। उनको नोटिस देने के साथ ही उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई। हाई कोर्ट ने दोषी टीचरों के खिलाफ कार्रवाई कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। 

साभार: अमर उजाला समाचार
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