आंदोलनके दौरान हिंसा, आगजनी लूटपाट में हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही की जाएगी। प्रदेश सरकार ने सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में यह जानकारी दी। जस्टिस एसके मित्तल और जस्टिस एचएस सिद्धू की खंडपीठ ने 14 मार्च के लिए अगली सुनवाई तय की है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा
डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। बेंच ने कहा, 'सरकार अगली सुनवाई पर बताए कि पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी को कुल कितना नुकसान हुआ। उपद्रवियों से वसूली की प्रक्रिया कोर्ट की निगरानी में ही होगी। भिवानी निवासी मुरारी लाल गुप्ता की याचिका पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था।
एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने बताया कि 200 से अधिक मामलों में क्लेम सेटलमेंट की जा चुकी है। लोगों को 25% मुआवजा राशि अंतरिम राहत के तौर पर दी गई है। यह भुगतान शहरी एवं स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस पर बेंच ने कहा कि दंगाइयों द्वारा किए गए नुकसान का बोझ सरकारी कोष पर क्यों डाला जा रहा है? सरकार ने बताया कि राशि दंगाइयों से ही वसूली जा एगी। एडीजीपी बीके सिन्हा को मीडिया रिपोर्ट, वीडियो, ऑडियो के आधार पर दंगाइयों की पहचान करने और इनके खिलाफ सबूत जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार ने बताया कि हिंसा दौरान पुलिस ने 1,117 आपराधिक केस दर्ज किए हैं। 147 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। कुल 30 लोगों की मौतें और 324 लोग घायल हुए हैं।
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साभार: भास्कर समाचार
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