Friday, April 3, 2015

बिना मान्यता कक्षाएं चलाई तो दो साल की पाबंदी

छठी, नौवीं व ग्याहरवीं की कक्षाएं चलाने के लिए सीबीएसई से मान्यता के लिए आवेदन कर चुके स्कूल संभल जाएं। यदि वह आवेदन करने के नाम पर कक्षाएं चलाएंगे तो उन पर मान्यता लेने के लिए दो साल की पाबंदी लग सकती है। ये चेतावनी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने देशभर से छठी, नौवीं व ग्याहरवीं की कक्षाएं चलाने के लिए मान्यता के लिए आवेदन करने वाले स्कूूलों को दी है। Post published at www.nareshjangra.blogspot.com सीबीएसई ने नोटिस जारी कर कहा है कि स्कूलों ने मिडिल क्लास, सेकेंडरी स्तर तक प्रोविजनल एफिलिएशन व सीनियर सेकेंडरी क्लासेज के अपग्रेडेशन को मान्यता लेने के लिए
पंजीकरण किया है। उन सभी के लिए बोर्ड ने एफिलिएशन (संबद्धता) बायलॉज 15.9 लागू किया गया है। इसकेअनुसार, देशभर में कोई भी स्कूल बिना औपचारिक स्वीकृति केइन कक्षाओं को नहीं चला सकता है। ऐसा करने पर उसकी मान्यता केलिए आवेदन को दो साल तक के लिए रद्द कर दिया जाएगा।
साभार: अमर उजाला समाचार
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