केंद्र
सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए उनकी, उनके जीवन साथियों और आर्शित
बच्चों के नाम की संपत्ति व देनदारियों का ब्यौरा दाखिल करने की तारीख 15
अक्टूबर तक बढ़ा दी है। लोकपाल कानून के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए
अपनी और अपने जीवन साथी तथा आर्शित बच्चों की संपत्ति का ब्यौरा दाखिल करना
अनिवार्य है। पूर्व में यह रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल
थी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी एक आदेश में कहा
गया है कि यह तारीख अब 15 अक्टूबर 2015 तक बढ़ा दी गई है। कर्मचारियों
द्वारा रिटर्न का ब्यौरा देने के लिए तीसरी बार तारीख बढ़ाई गई है। लोकपाल
और लोकायुक्त कानून के तहत अधिसूचित नियमों के अनुसार, प्रत्येक लोक सेवक
को हर साल 31 मार्च तक या उस साल 31 जुलाई के पहले संपत्ति और देनदारियों
संबंधी सालाना रिटर्न, सूचना देनी होगी और संपत्ति की घोषणा करनी होगी।
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साभार: हरिभूमि समाचार
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