रेलवे के अनारक्षित दूसरे दर्जे के यात्रियों को आरक्षित स्लीपर क्लास में
चलने का मौका मिलेगा। यह सुविधा उन ट्रेनों तथा उन मार्ग खंडों में मिलेगी
जहां स्लीपर क्लास के डिब्बे या तो खाली चलते हैं या यात्री कम होते हैं।
ऐसी शायिकाएं अब अनारक्षित साधारण दर्जे के यात्रियों को अलाट कर दी
जाएंगी। यानी अनारक्षित यात्रियों का आरक्षित दर्जे में अपग्रेडेशन। इससे
पहले अपग्रेडेशन की सुविधा केवल आरक्षित दर्जो में ही उपलब्ध थी जिसमें
निचले दर्जे के यात्रियों को बिना अतिरिक्त शुल्क के ऊपरी दर्जे में
अपग्रेड करने का प्रावधान है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड की ओर से सभी जोनों
के लिए सकरुलर जारी किया गया है। सकरुलर के मुताबिक, किसी भी ट्रेन में
यदि स्लीपर में यात्रियों की संख्या कम होगी तो जोन के महाप्रबंधक पूरी कोच
या कोच की खाली बर्थो को सेकेंड क्लास अनरिजर्व कोच या बर्थो में
परिवर्तित कर सकेंगे। इसका फैसला मांग और उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।
यह सुविधा केवल दिन में मिलेगी। इतना ही नहीं, यदि महाप्रबंधक को लगता है
कि किसी खास रूट के किसी खास हिस्से में किसी खास ट्रेन के स्लीपर क्लास के
डिब्बे खाली रहते हैं तो उस हिस्से के स्टेशनों के बीच स्लीपर क्लास कोच
या बर्थो को द्वितीय श्रेणी सामान्य यात्रियों को एलाट किया जा सकता है।
इसका फैसला संबंधित जीएम कर सकते हैं। यह सुविधा भी दिन के वक्त ही मिलेगी। पहले यह सुविधा कुछ ट्रेनों में ही उपलब्ध थी और इसके लिए रेलवे बोर्ड से
इजाजत लेनी पड़ती थी। परंतु अब महाप्रबंधक खुद फैसला ले सकेंगे। सकरुलर
में ताकीद की गई है कि महाप्रबंधकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस नई
व्यवस्था से पहले के मुकाबले ज्यादा राजस्व प्राप्त हो। इसके लिए मुख्य
वाणिज्यिक प्रबंधकों को हर महीने बुकिंग और आमदनी का ब्यौरा रेलवे बोर्ड को
भेजना होगा। यही नहीं, यदि आगे चलकर स्लीपर क्लास में आरक्षण की मांग
बढ़ती है तो उन कोच या बर्थो को पुन: आरक्षित स्लीपर क्लास के यात्रियों को
बहाल करना होगा।
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साभार: जागरण समाचार
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