Tuesday, April 21, 2015

पैन कार्ड के लिए केवल वोटर कार्ड या आधार कार्ड ही काफी

अब पैन कार्ड बनवाने के लिए मतदाता पहचान पत्र या आधार ही पर्याप्त होगा। आयकर विभाग ने अपनी पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेज जमा करने की बोझिल प्रक्रिया को अब सरल कर दिया है। आयकर विभाग की शीर्ष नीति निर्माता संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने एक अधिसूचना जारी कर
मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड को पैन कार्ड पाने के लिए जन्मतिथि का वैध सबूत बताया। अभी तक इन दोनों फोटो पहचान पत्रों को सिर्फ पहचान और पते के सबूत के तौर पर ही स्वीकार किया जाता था। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘नई अधिसूचना का मतलब है कि अब पैन कार्ड हासिल करने के लिए आधार या मतदाता पहचान पत्र ही पर्याप्त होगा। ये दोनों दस्तावेज ही किसी की पहचान, पते और जन्मतिथि साबित करने के लिए पर्याप्त माने जाएंगे।’ एक नई अधिसूचना के तहत सरकार ने केंद्र या राज्य सरकार या केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों अथवा केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत जारी किए गए फोटो पहचान पत्र या सैन्य सेवाओं में स्वास्थ्य सेवा के लिए जारी फोटो पहचान पत्र को किसी व्यक्ति के जन्मतिथि के प्रमाणपत्र के लिए वैध बताया है।
साभार: अमर उजाला समाचार
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