सीबीएसई ने नए सत्र से रैगिंग लेने वालों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें अगर कोई बच्चा रैगिंग लेने या डराने धमकाने का काम करता है उन्हें किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। या तो उन्हें सीधे सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर जुर्माना लगाकर दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सीबीएसई ने यह निर्णय स्कूलों में बढ़ रही रैगिंग और डराने धमकाने की घटनाओं के चलते उठाया है। इसके लिए सभी स्कूलों में सर्कुलर भी जारी किया गया है। इस सर्कुलर में रैगिंग के चलते स्कूलों की खराब होती छवि को रोकने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना के साथ ही अश्लील एसएमएस, फोटोग्राफ या वीडियो जैसे गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष कदम उठाने को कहा गया है। रैगिंग और मारपीट जैसे घटनाओं को रोकने के लिए संस्था संचालक के साथ ही टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ सहित स्टडेंट्स, पेरेंट्स और लोकल कम्यूनिटी की जिम्मेदारी भी तय की गई है।
पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी तय होगी: स्कूलों ऐसे घटनाएं रोकने के लिए सीबीएसई ने फैमिली बैकग्राउंड को महत्वपूर्ण माना है। इसके लिए स्कूल की विभिन्न कमेटियों में पेरेंट्स की भूमिका और मजबूत बनाने की सलाह दी गई है। सीबीएसई की माने तो कई स्कूल ऐसे भी हैं जहां इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई कमेटी तक नहीं बनाई गई है और न ही किसी की जिम्मेदारी तय की गई है।
ये कार्रवाई होगी स्टूडेंट्स पर: मारपीट या रैगिंग लेने वाले छात्र को पहले तो मौखिक या लिखित चेतावनी दी जाएगी। स्कूल या क्लास से कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। रिजल्ट रोकने या कैंसिल करने जैसे कार्रवाई हो सकती है। जुर्माना लगाया जा सकता है। बड़ी घटना होने पर उसे स्कूल से निष्कासित किया जा सकता है। दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का विकल्प भी होगा। डराने-धमकाने की घटनाओं पर लगेगी रोक सीबीएसई ने स्कूलों में रैगिंग की घटनाओं को कम माना है। वहीं मारपीट और डराने धमकाने की घटनाओं को ज्यादा पाया है। मारपीट और डराने धमकाने की घटनाओं को रोकने के लिए सीबीएसई ने स्कूलों में एंटी रैगिंग कमेटी की बजाए एंटी बुलिंग कमेटी बनाने को कहा है। इस कमेटी में वाइस प्रिंसिपल, सीनियर टीचर, काउंसलर, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन व स्कूल मैनेजमेंट के प्रतिनिधि, लीगल सलाहकार और जाने माने शिक्षाविद रहेंगे।
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साभार: भास्कर समाचार
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