Friday, April 17, 2015

सात नर्सिंग कॉलेज दे सकते हैं अब बिना एनओसी के दाखिला

हरियाणा मेडिकल शिक्षा निदेशालय के दिशा-निर्देश को दरकिनार कर मेडिकल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रदेश के ऐसे सात नर्सिंग कालेजों को नए शैक्षिक सत्र के लिए दाखिले करने की आज्ञा दे दी है, जिन्हें अभी तक इंडियन नर्सिंग काउंसिल से एनओसी भी नहीं मिली है। आईएनसी के नियमों केअनुसार ही मेडिकल शिक्षा निदेशालय ने पहले ही निर्देश जारी कर रखे हैं कि एनओसी के बिना प्रदेश में कोई भी कालेज
नर्सिंग के बच्चों का दाखिला नहीं कर सकता। Post published at www.nareshjangra.blogspot.com खास बात यह भी है कि मेडिकल शिक्षा कार्यालय ने नर्सिंग कालेजों को दाखिले की मंजूरी दिए जाने केबारे में आज तक मेडिकल शिक्षा निदेशालय को सूचना भी नहीं दी है। नियमों के अनुसार, प्रदेश सरकार राज्य में मेडिकल, बीडीएस बीएएमएस और नर्सिंग कालेज चलाने के लिए एनओसी तो जारी करती है, लेकिन सीटों की संख्या राष्ट्रीय स्तर की काउंसिल की ओर से तय की जाती है। साथ ही हर नए सत्र में दाखिले के लिए भी एनओसी भी आईएनसी ही जारी करती है। अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से चार मार्च को जारी पत्र के तहत उकलाना, नारनौंद, सीवान, भिवानी, सोनीपत, आदमपुर और महम के नर्सिंग कालेजों को इस साल आईएनसी की एनओसी लिए बिना ही बच्चों को दाखिला देने की अनुमति दे दी है।
साभार: अमर उजाला समाचार
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