इंडियन नर्सिग काउंसिल से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) हासिल किए बिना
राज्य के सात नर्सिग कालेजों को दाखिले देने की अनुमति प्रदान करने की
विजिलेंस जांच की सिफारिश कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसे
गंभीर मानते हुए मुख्य सचिव डीएस ढेसी को पत्र जांच कराने के लिए पत्र लिखा
है। रेवाड़ी जिले में एक कालेज को दाखिले कराने की अनुमति प्रदान करने
संबंधी जांच पहले ही मंत्री द्वारा कराई जा रही है। सात
नर्सिग कालेजों को
दाखिले लेने की अनुमति स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की जानकारी के बिना ही दी
गई है। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय के निर्देश हैं कि बिना
इंडियन नर्सिग काउंसिल (आइएनसी) की स्वीकृति के कोई भी नर्सिग कालेज नहीं
खुलेगा और न ही वह अपने कालेज में नए दाखिले कर सकता है। चिकित्सा शिक्षा
एवं अनुसंधान विभाग के वितायुक्त कार्यालय ने अपने ही निदेशालय के आदेशों
के विपरीत इन कालेजों को नए सत्र के लिए दाखिलों की स्वीकृति का पत्र जारी
कर दिया था। जिन सात कालेजों की जांच की सिफारिश की गई है, उनमें महर्षि
दयानंद स्कूल आफ नर्सिग (उकलाना), एचकेएसडी स्कूल आफ नर्सिग (नारनौंद),
बालाजी स्कूल आफ नर्सिग (भिवानी), परम च्योति स्कूल आफ नर्सिग (सीवन),
सरिता जैन (डीसी जैन) स्कूल आफ नर्सिग (सोनीपत), राधा स्वामी स्कूल आफ
नर्सिग (महम) तथा गुरू द्रोणाचार्य स्कूल आफ नर्सिग (आदमपुर) शामिल
हैं।
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साभार: जागरण समाचार
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