Saturday, October 29, 2016

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: मेडिकल की खाली बची सीटों के लिए नहीं होगी अब कॉउन्सिलिंग

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में खाली रह गई एमबीबीएस और बीडीएस की सीटों को भरने के लिए एक और दौर की केंद्रीयकृत काउंसलिंग कराने की मांग शुक्रवार को ठुकरा दी। न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस आशय की मांग करने वाली गैर सरकारी संगठन संकल्प चैरिटेबल
ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी। कहा कि अब इस बारे में कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण कोर्ट से एक और दौर की केंद्रीयकृत काउंसलिंग का आदेश देने का अनुरोध करते रहे। भूषण का कहना था कि जब देश में डॉक्टरों की भारी कमी है, ऐसे में एमबीबीएस और बीडीएस की सीटें खाली रहना राष्ट्रहित में नहीं है। उनका कहना था कि देश भर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 2 से 3 हजार और बीडीएस की भी करीब इतनी ही सीटें खाली रह गई हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय काउंसलिंग का समय बीत चुका है।
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साभारजागरण समाचार 
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