एचटेट लेवल-3 लीक मामले में सोनीपत की तत्कालीन डीईओ परमेश्वरी हुड्डा एवं उनकी पुत्रवधू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट में उनके द्वारा लगाई गई जमानत याचिका पर कोर्ट ने ने राहत नहीं दी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि पूर्व डीईओ को 5 नवंबर तक किसी भी कार्य दिवस में जांच अधिकारी के समक्ष पुत्र वधू के साथ पेश
होना होगा। उनकी जमानत का फैसला जांच अधिकारी की रिपोर्ट करेगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। कोर्ट ने हरियाणा एडवोकेट जनरल से 7 दिसंबर को पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। यह आदेश कोर्ट की अोर से 20 अक्टूबर को जारी किए। 28 सितंबर को पुलिस ने डीईओ कार्यालय से 3 कर्मचारियों की गिरफ्तारी की गई, तभी से पूर्व डीईओ पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अगर वे जांच कमेटी को संतुष्ट नहीं कर पाती हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। उल्लेखनीय है कि एचटेट लेवल-तीन 14 नवंबर 2015 को सोनीपत समेत प्रदेश भर में हुई थी, लेकिन इस दिन पहले ही पेपर सोशल मीडिया के जरिए जगह बिक चुका था।
विभागीय कार्रवाई नहीं: डीईओ कार्यालय से जींद पुलिस ने लिपिक राजपाल, जिला गणित विशेषज्ञ रहे सुरेंद्र महला राजीव दहिया को गिरफ्तार किए हंै। बावजूद इसके शिक्षा विभाग ने आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की। जबकि डीईओ कार्यालय की ओर से 29 सितंबर को इस बाबत उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक को पत्र भी लिखा चुका है। यहां पंजाब सिविल सर्विस में कहा गया है कि अगर कोई कर्मी आपराधिक चार्ज में 48 घंटे तक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे निलंबित किए जाने का प्रावधान है।
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साभार: भास्कर समाचार
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