Thursday, October 15, 2015

हरियाणा में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर लगी रोक हटी

हरियाणा में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सरकार की ओर से लगाई गई पाबंदी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को रोक लगा दी। सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले के लिए अपनाई गई प्रक्रिया से जस्टिस परमजीत सिंह की एकल बेंच संतुष्ट नहीं हो सकी। बेंच ने यह रोक मामले में अगले आदेश तक लगाई है। इस तरह प्रदेश में कोर्ट के अगले आदेश तक तंबाकू उत्पादों की बिक्री हो सकेगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आखिर पाबंदी एक साल से अधिक क्यों नहीं हो सकती। केस की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। पाबंदी के खिलाफ तंबाकू उत्पाद बनाने वाली कंपनियों ने सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कंपनियों की ओर से वकीलों अभिषेक मनु सिंघवी, मोहन जैन व अश्विनी चोपड़ा ने पैरवी की कि जिस कानून के तहत पाबंदी लगाई गई है, वह कानून रोक से संबंधित तंबाकू उत्पादों पर लागू नहीं होता। उधर, सरकार ने पक्ष रखा कि तंबाकू सेवन से रोजाना अनेक जानें जा रही हैं। चबाने वाले तंबाकू उत्पादों से मुंह का कैंसर होता है। ऐसे में इनकी बिक्री पर पाबंदी जरूरी थी। इसलिए सरकार ने जनहित में यह फैसला लिया। 
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साभारअमर उजाला समाचार 
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