हरियाणा जनहित कांग्रेस (हजकां) के पांच दलबदलू विधायकों के मामले पर अब सीधे बहस होगी। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस एसकेमित्तल की डिवीजन बेंच ने हजकां सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई पक्ष और फैसले के खिलाफ अपील करने वाले पांचों पूर्व विधायकों को बहस करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सुनवाई आठ दिसंबर तक स्थगित कर दी गई है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। डिवीजन बेंच ने एकल बेंच के फैसले पर रोक जारी रखी है। बिश्नोई की याचिका मंजूर करते हुए जस्टिस के कानन की एकल बेंच ने पिछले साल एक अक्तूबर को फैसले में कहा था कि पांचों विधायकों ने दलबदल कानून का उल्लंघन किया है। इन विधायकों ने हजकां के कांग्रेस में विलय की दलील को खारिज कर दिया था और हजकां छोड़ कांग्रेस का साथ देने को असंवैधानिक करार दिया था। इस फैसले के साथ इन विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। एकल बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि पांचों विधायकों की विधानसभा सदस्यता नौ नवंबर 2009 से खारिज मानी जाएगी। इसी दिन पांचों विधायकों ने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन दिया था। एकल बेंच के फैसले को इन दलबदलू विधायकों सतपाल सांगवान, विनोद भ्याना, राव नरेंद्र सिंह, जिले राम शर्मा और धर्म सिंह छोक्कर ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर चुनौती दी थी। उल्लेखनीय है कि यह पांचों व्यक्ति हजकां की टिकट पर ही चुनाव जीत कर 2009 में विधायक बने थे। चुनाव के बाद वे कांग्रेस के साथ जा मिले थे और कहा था कि हजकां का कांग्रेस में विलय हो गया है। विधानसभा स्पीकर ने इनके विलय को सही करार दिया था। इसके खिलाफ कुलदीप बिश्नोई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि यह दलबदल का मामला है न कि विलय का। लिहाजा, इन सभी पांचों विधायकों के खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई कर इनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। बिश्नोई की याचिका मंजूर हो गई थी, लेकिन बाद में इन पांचों पूर्व विधायकों ने एकल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती देते हुए अपील दायर कर इस फैसले को रद्द करने की मांग की है। डिवीजन बेंच ने दो फरवरी को इन पांचों की अपील पर सुनवाई करते हुए एकल बेंच के फैसले पर रोक लगाते हुए बिश्नोई को नोटिस जारी किया था। अब इस मामले में आठ दिसंबर को बहस होगी।
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साभार: अमर उजाला समाचार
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