डीम्ड विश्वविद्यालय से डिग्री करने वाले चयनित पीजीटी टीचर को नियुक्ति पत्र जारी करने के एकल बेंच के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की अपील पर बहस के लिए हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने 2 नवंबर तक स्थगित कर दी है। डिविजन बैंच एकल बैंच के नियुक्ति देने के आदेश पर रोक लगा चुका है। एकल बैंच ने मई माह में हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि वो डीम्ड विश्वविद्यालय से डिग्री करने वाले सभी चयनित
पीजीटी टीचर को नियुक्ति पत्र जारी करे। सरकार ने अपील में कहा कि इस विषय पर मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है ऐसे में नियुक्ति पत्र जारी करना तर्कसंगत नहीं हैं। मई माह में हाईकोर्ट की एकल बैंच ने अपने आदेश में हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि वो डीम्ड विश्वविद्यालय से डिग्री करने वाले सभी चयनित पीजीटी टीचर को नियुक्ति पत्र दे। हाईकोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिया था कि वो इन सभी टीचर के नियुक्ति पत्र पर यह जरूरी लिखे की उनकी नियुक्ति इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन एसएलपी पर निर्भर करेगी।
पीजीटी टीचर को नियुक्ति पत्र जारी करे। सरकार ने अपील में कहा कि इस विषय पर मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है ऐसे में नियुक्ति पत्र जारी करना तर्कसंगत नहीं हैं। मई माह में हाईकोर्ट की एकल बैंच ने अपने आदेश में हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि वो डीम्ड विश्वविद्यालय से डिग्री करने वाले सभी चयनित पीजीटी टीचर को नियुक्ति पत्र दे। हाईकोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिया था कि वो इन सभी टीचर के नियुक्ति पत्र पर यह जरूरी लिखे की उनकी नियुक्ति इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन एसएलपी पर निर्भर करेगी।
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साभार: जागरण समाचार
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