Tuesday, October 13, 2015

15 साल पुराना जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा पंचकूला

स्वास्थ्य विभाग उन लोगों को सहूलियत देने जा रहा है जो 15 साल पुराना प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं लेकिन विभाग के पास उनका रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे लोगों को पंचकूला कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब जिला स्तर पर उपायुक्त से भी पुराने जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र ले सकते हैं। इसके लिए जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कानून 2002 में संशोधन किया गया है। यह पोस्ट  नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म-मृत्यु एवं महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा उपायुक्त एवं सीएओ कार्यालय को भेजे निर्देशों में बताया गया है कि सरकार ने जो संशोधन किया है, उसके अनुसार अब 15 वर्ष से पहले के जन्म प्रमाण पत्र के लिए उपायुक्त अप्रूवल दे सकेगा। बता दें कि 15 वर्ष तक के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र एसडीएम कार्यालय व एक वर्ष तक के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सीएमओ कार्यालय से अप्रूव किए जाते हैं।
रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड न होने पर लेनी पड़ती है मंजूरी: वर्ष 2000 से पहले का जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पंचकूला में स्वास्थ्य विभाग के डीजी से अप्रूवल लेनी पड़ती है जिसके बाद ही जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। ऐसे में लोगों को पंचकूला में विभाग के कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती थी साथ ही आर्थिक नुकसान भी होता था। इस को ध्यान में रखते हुए विभाग के उच्चाधिकारियों ने यह कदम उठाया है।
पत्र जारी: अब 15 वर्ष से पहले के जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की अप्रूवल के लिए पंचकूला जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीसी से अप्रूवल के बाद भी प्रमाण पत्र जारी किया जाए सकेगा। इससे पहले 15 साल तक के प्रमाण पत्र के लिए स्थानीय एसडीएम तथा एक साल तक के प्रमाण पत्र के लिए सीएमओ कार्यालय की मंजूरी के बाद बना दिया जाता है।
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साभारजागरण समाचार 

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