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हरियाणा
एडवोकेट जनरल ऑफिस में लॉ ऑफिसरों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका
पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंव हरियाणा ने हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार समेत
सभी लॉ ऑफिसर को 24 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। एडवोकेट
प्रदीप रापड़िया द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि नेताओं के चहेतों
और ब्यूरोर्क्स के रिश्तेदारों को लॉ ऑफिसरों के पद रेवड़ियों की तरह
बांटे गए हैं। प्रदीप रापड़िया ने अपनी याचिका में कहा कि
सरकार की ओर से
एजी कार्यालय में लॉ ऑफिसर की भर्ती की जाती है और यही लोग जनता के हित के
लिए कोर्ट के सामने खड़े होते हैं। ऐसे में इन लोगों के कंधों पर सभी लोगों
के हितों की रक्षा की जिम्मेदारी होती है। इन ऑफिसरों की नियुक्ति के लिए
सरकार के पास न तो कोई पॉलिसी है और न ही कोई योगयता मानक। चहेतों को यह पद
दे दिए जाते हैं और इन पदों को देते हुए उनके अनुभव तक को नहीं देखा जाता।
याची ने कहा कि कई वकील जिन्हें लॉ ऑफिसर बनाया गया है उन्हें जिला अदालत
तक में पैरवी करने का अनुभव नहीं है और कई ऐसे लोगों को ऑफिसर बनाया गया
है, जिन्होंने आवेदन तक नहीं किया था।
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साभार: हरि भूमि समाचार
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