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भारत के लोग पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) कार्ड का इस्तेमाल विभिन्न कामों
के लिए पहचान पत्र के तौर पर करते हैं। पैन कार्ड अपने आप में एक अहम
दस्तावेज है। इसे देखते हुए अधिक से अधिक लोग पैन कार्ड बनवाने के लिए
आवेदन कर रहे हैं। बदलते समय के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड
बनवाना काफी आसान कर दिया है। आज हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह
से पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है:
- सबसे पहले आप इनकम टैक्स पैन सर्विस यूनिट के वेबसाइट - https://tin.tin.nsdl.com/pan/ पर विजिट करें।
- यह इनकम टैक्स पैन यूनिट का होम पेज है और इस पेज पर पैन कार्ड से संबंधित हर तरह की जानकारी उपलब्ध है। उदाहरण के तौर पर – नया पैन कार्ड बनवाने के लिए किस तरह की प्रक्रिया आपनाएं या इससे संबंधित पूछताछ, रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड या पैन कार्ड में किसी तरह का सुधार करवाना हो आदि। आवेदक को सबसे पहले उस विकल्प को चुनना होगा जो उसके लिए उपयुक्त है।
- नए पैन कार्ड के लिए आवेदक को 49 (A) फॉर्म भरना होता है। इसके लिए आवेदक को https://tin.tin.nsdl.com/pan2/servlet/NewPanApp इस लिंक पर जाना होगा। पूरा विवरण सही तरीके से भरने के बाद उसे ऑनलाइन सब्मिट कर दें। सही तरीके से फॉर्म को भरने के बाद आपको 15 डिजिट का यूनीक एकनॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। आगे की प्रक्रिया के लिए इस नंबर को सेव कर लें। आप चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं।
- इस एकनॉलेजमेंट फॉर्म को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भेज दें। फॉर्म को भेजे जाने से पहले इसके साथ कुछ डॉक्युमेंट्स को अटैच करना होगा। इस डॉक्युमेंट्स में ऐड्रेस प्रूफ, जन्म प्रणाम पत्र और आपका पहचान पत्र शामिल होना चाहिए जो आवेदन में दर्ज आपके दिए गए पते से मेल खाता हो। इसके अलावा 49 (ए) फॉर्म भरते समय आप अपने नाम को उसी फॉर्मेट में लिखें, जिसका प्रूफ आपके पास हो यानी कि प्रमाणपत्र में जैसा लिखा हो।
- हाल का दो रंगीन फोटो फॉर्म पर पेस्ट करें और यथास्थान अपने हस्ताक्षर करें। फोटो साफ-सुथरा होना चाहिए, क्योंकि यही फोटो आपके पैन कार्ड पर अंकित होकर आता है।
- अगर आपका पता देश के भीतर का है तो आवेदन फॉर्म के साथ आपको 96 रुपए जमा करना होगा और यह राशि चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए जमा कर सकते हैं। और अगर आप देश के बाहर यानी विदेश स्थित ऐड्रेस के लिए पैन कार्ड बनवा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में 962 रुपए जमा कराना होगा और यह मात्र डिमांड ड्राफ्ट के जरिए ही जमा किया जा सकता है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो आप फॉर्म भरते समय ही पेमेंट कर दें। इसके बाद आपको पेमेंट एकनॉलेजमेंट की रसीद मिलेगी जिसका प्रिंट ले करके एकनॉलेजमेंट फॉर्म के साथ अटैच कर लें।
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एकनॉलेजमेंट फॉर्म भेजे जाने से पहले एक बार फिर चेक कर लें कि इसके साथ फोटो, प्रूफ ऑफ ऐड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन और पेमेंट प्रूफ अटैच है या नहीं। गौरतलब है कि एकनॉलेजमेंट फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के 15 दिनों के अंदर आप पुणे स्थित एनएसडीएल के ऑफिस में पहुंचाना होता है। इनवेलप पर निश्चित तौर पर – (एप्लीकेशन फॉर पैन- एकनॉलेजमेंट नंबर) लिखना न भूलें। पेमेंट मिलने के तुरंत बाद ही एनएसडीएल आवेदन पर कार्रवाई शुरू कर देता है। अगर आपने डिमांड ड्राफ्ट या चेक के जरिए पेमेंट किया है तो आप ये निश्चित कर लें कि आपका पेमेंट सही से हो चुका है।
- आवेदन देने के बाद आप इसकी स्थिति और ऑनलाइन पेमेंट को भी ऑनलाइन ही
ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा, आप एनएसडीएल एसएमएस के द्वारा भी पैन कार्ड
के ट्रैकिंग की सुविधा देता है। इसके लिए आप 57575 टाइप
करके NSDLPAN
लिखकर पता कर सकते हैं।
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साभार:
भास्कर समाचार
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