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हरियाणा सरकार ने आखिरकार आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति में
आरक्षण का लाभ दे दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में
शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पी. राघवेंद्र राव के
नेतृत्व
वाली कमेटी की सिफारिशों पर मुहर लगा दी गई है। अब अनुसूचित जाति के
कर्मचारियों को न केवल पदोन्नति में 20 प्रतिशत लाभ मिलेगा, बल्कि सामान्य
श्रेणी के उन हजारों कर्मचारियों से वसूली भी रुक जाएगी, जो आरश्रित श्रेणी
के कर्मचारियों की तरह पदोन्नति नहीं मिलने पर नाराज थे और पिछली सरकार ने
उनकी नाराजगी दूर करने के लिए पदोन्नति वाले पद के समान वेतन व सुविधाएं
प्रदान कर दी थी। सामान्य श्रेणी के ऐसे कर्मचारियों की संख्या करीब आठ
हजार है। मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री कैप्टन
अभिमन्यु ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव पी. राघवेंद्र राव की अध्यक्षता
वाली समिति ने सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से
प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की। समिति ने राज्य सरकार
की सार्वजनिक नियुक्ति में समूह क, ख, ग तथा घ में सभी श्रेणियों के 3 लाख
81 हजार 847 कर्मचारियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया। वित्त मंत्री के
अनुसार राघवेंद्र कमेटी ने पाया कि राज्य की कुल जनसंख्या, अधिकतर पदोन्नति
ग्रेड, अधिकतर विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित
जातियों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। गरीबी, अशिक्षा, अधिक ड्रॉप-आउट
रेट, भूमि-जोत में कम हिस्सेदारी के आधार पर अनुसूचित जातियों को राज्य में
पिछड़े वर्ग में रखा जाना चाहिए, क्योंकि पदोन्नति के अपेक्षित मानदंड
सामान्य के साथ-साथ आरक्षित समुदायों के लिए भी समान हैं। कैप्टन अभिमन्यु
ने बताया कि राघवेंद्र कमेटी ने सिफारिश की है कि यदि आरक्षित श्रेणी के
कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया जाता है तो इससे प्रशासकीय
कामकाज पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा।6>>मंत्रिमंडल ने राघवेंद्र
कमेटी की सिफारिशों को मंजूर किया 16>>सामान्य श्रेणी के करीब आठ
हजार कर्मचारियों को भी लाभ होगा।
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साभार: जागरण समाचार
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