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हरियाणा मंत्रिमंडल
की बैठक में हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (एचएसबीटीई) अधिनियम, 2008
का 19 को इसके प्रकाशन की तिथि 6 मई 2008 से लागू करने का निर्णय लिया
गया। बोर्ड स्थापना से लेकर, हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा
विनियन्त्रित तकनीकी संस्थानों तथा इसके साथ पंजीकृत
विद्यार्थियों की
संख्या में भारी वृद्घि हुई है। वर्तमान में 25 राजकीय बहुतकनीकी संस्थान,
चार सरकारी सहायता प्राप्त तथा 157 निजी बहुतकनीकी संस्थान डिप्लोमा
संचालित कर रहे हैं तथा सांध्य पारी में 35 इंजीनियरिंग कालेज है। डिप्लोमा
पाठय़क्रमों में स्वीकृत सीटें 71,245 हैं। बड़ी संख्या में संस्थानों तथा
विद्यार्थियों को विनियन्त्रित करने के लिये बोर्ड ने संबंद्धता उप-नियम,
परीक्षा विनियम बनाये हैं और अधिनियम के तहत प्रगणित विभिन्न कायरें के
निष्पादन हेतु कई समितियां यथा समकक्षता समिति, शैक्षणिक समिति, वित्त
समिति और अनफेयर मीन्स कमेटी गठित की गई हैं।
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साभार: हरिभूमि समाचार
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