सीएम मनोहर लाल ने मंत्री समूह की मीटिंग के साथ ही मंत्रियों को झटका दे दिया है। सभी विभागों में क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारियों के तबादले अब सीएम की अनुमति के बाद ही किए जा सकेंगे। जबकि सभी मंत्री
अपने-अपने विभागों में क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारियों के तबादले 15 मई तक कर सकेंगे। हालांकि इनके लिए भी पहले 30 अप्रैल तक का समय तय किया गया था, लेकिन बाद में यह समय सीमा बढ़ा दी गई। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी डी.एस. ढेसी की ओर से 21 अप्रैल, 2017 के जनरल ट्रांसफर ऑर्डर के संदर्भ में मंगलवार को बैक डेट 1 मई नया आदेश जारी किया गया है। इसमें साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि क्लास-1 और क्लास-2 अफसरों के तबादला आदेश केवल मुख्यमंत्री की अनुमति से ही हो सकेंगे। हालांकि इससे पहले 21 अप्रैल के आदेश में भी इन तबादलों के लिए पूर्व परंपरा के मुताबिक सीएम की मंजूरी लिए जाने की बात कही गई थी। लेकिन अब यह अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक क्लास-1 और क्लास-2 अफसरों के तबादले करने के अधिकार मंत्रियों को सौंपे जाने पर कई प्रशासनिक अफसरों ने आपत्ति जताई थी। इन अफसरों का कहना था कि अगर इन अधिकारियों के तबादले भी मंत्री करेंगे तो उनके लिए प्रशासनिक काम लेना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मंत्री प्रशासनिक कम और राजनीतिक नजरिए से तबादले ज्यादा करते हैं, जबकि विभागाध्यक्ष ट्रांसफर-पोस्टिंग में प्रशासनिक नजरिया रखते हैं। इससे विभाग में नियंत्रण भी बना रहता है।
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साभार: भास्कर समाचार
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