Friday, May 26, 2017

नीट रद करने की मांग पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

मेडिकल के एमबीबीएस व बीडीएस आदि पाठ्यक्रमों में प्रवेश की एकल साझा परीक्षा (नीट) 2017 को रद कर नये सिरे से कराए जाने की मांग पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इन्कार कर दिया।
संकल्प चेरिटेबल ट्रस्ट ने याचिका दाखिल कर नीट के पर्चे लीक होने के आधार पर परीक्षा रद करने की मांग की है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। नीट गत 7 मई को देश भर के करीब 1900 केंद्रों में आयोजित हुई थी, जिसमें 11 लाख से ज्यादा एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों ने भाग लिया था। गत बुधवार को मद्रास हाई कोर्ट ने नीट का रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी थी।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव व न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट पहले ही परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा चुका है। याचिका में कहा गया कि इसका आयोजन कई भाषाओं में हुआ था लेकिन अलग-अलग भाषा के प्रश्नपत्र एक जैसे नहीं थे। इससे समानता के नियम का उल्लंघन हुआ है। यह भी कहा गया है कि पर्चे लीक होने की सीबीआइ से जांच कराई जाए। हाई कोर्ट में लंबित याचिका में भी नीट के विभिन्न भाषाओं के जारी प्रश्नपत्रों में समानता न होने के आधार पर परीक्षा रद कर नये सिरे से परीक्षा कराए जाने की मांग की गई है।
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साभार: जागरण समाचार 
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