केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच चल रही कानूनी जंग फिलहाल खत्म होती नहीं दिखाई दे रही। केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी द्वारा कोर्ट में जेटली को शातिर
कहे जाने पर सोमवार को जेटली ने केजरीवाल के खिलाफ 10 करोड़ रुपये की मानहानि का नया दीवानी मुकदमा हाई कोर्ट में दायर किया है। इस पर 23 मई को सुनवाई होने की संभावना है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। जेटली के वकील माणिक डोगरा ने याचिका दायर कर अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल ने पहले ही दीवानी मानहानि का मामला दायर कर केजरीवाल व अन्य पांच आप नेताओं संजय सिंह, राघव चड्ढा, कुमार विश्वास, आशुतोष, व दीपक वाजपेयी से 10 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति दिलवाने की मांग की हुई है। इन सभी लोगों ने जेटली पर दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया था। जेटली वर्ष 2000 से 2013 तक डीडीसीए के अध्यक्ष थे। वकील के अनुसार उक्त मामले की जिरह के दौरान विगत 17 मई को केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी ने जेटली के लिए शातिर (क्रुक) शब्द का इस्तेमाल किया था जो अपमानजनक है। माणिक डोगरा ने कहा कि उनके पूछने पर जेठमलानी ने माना कि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग अपने मुवक्किल अरविंद केजरीवाल के कहने पर किया है। माणिक डोगरा ने कहा कि अगले दिन सभी चैनलों व समाचार पत्रों में इस संबंध में विस्तृत खबरें चली थी। याची के वकील ने कहा कि इन खबरों को देखकर जेटली की उनके परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों व शुभचिंतकों के आगे प्रतिष्ठा खराब हुई है। जेटली ने हमेशा से ही ईमानदारी से काम किया है और उनकी अपनी प्रतिष्ठा है। जिस प्रकार जेठमलानी ने माना कि उक्त शब्द का प्रयोग केजरीवाल के कहने पर किया गया है, ऐसे में केजरीवाल को निर्देश दिया जाए कि वह उनके उनके मुवक्किल को 10 करोड़ रुपये अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में दें । दीवानी मानहानि मामले के अलावा जेटली ने आप नेताओं के खिलाफ निचली अदालत में आपराधिक मानहानि का मामला भी दायर किया हुआ है।
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साभार: जागरण समाचार
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