हरियाणा के शिक्षा विभाग में चयनित 9455 जेबीटी टीचर्स की नियुक्ति के मामले में मेरिट पर भर्ती करने के हाईकोर्ट के निर्देशों का पालना करने के लिए बुधवार को हरियाणा सरकार ने समय दिए जाने की मांग की।
जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने इस पर 26 जुलाई के लिए मामले पर अगली सुनवाई तय की है। इससे पहले 20 अप्रैल को हाईकोर्ट ने इन सभी टीचर्स की नियुक्ति का रास्ता साफ करते हुए नियुक्ति पर लगी रोक को हटा दिया था। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने वाले 54 उम्मीदवारों के लिए सीट रिजर्व रखने के निर्देश देते हुए मेरिट के मुताबिक भर्ती करने और अपील के अंतिम फैसले पर इसे निर्भर रखने के निर्देश दिए थे। 11 मई 2016 को हाईकोर्ट की डिविजन बैंच ने एकल बेंच के आदेश पर रोक लगाते हुए 9455 टीचर को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाते हुए इस भर्ती का पूरा रिकार्ड सील कर समन कर लिया था।
हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने यह आदेश एकल बेंच के उस आदेश पर दिया था जिसमें एकल बेंच ने इस भर्ती को सही करार दिया था। एकल बेंच ने इस भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका को 31 मार्च 2016 को खारिज कर दिया था। प्रभावित टीचर इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में किसी भी तरह राहत देते हुए प्रभावित शिक्षकों हाईकोर्ट से आग्रह करने दो महीने में फैसला करने पर विचार करने को कहा था।
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साभार: भास्कर समाचार
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