सुप्रीमकोर्ट ने प्रदेश के अतिथि अध्यापकों को राहत दी है। शीर्ष कोर्ट ने गेस्ट टीचर्स को हटाने संबंधी हाईकोर्ट के फैसले पर सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी। सरकारी स्कूलों में बतौर टीजीटी पढ़ा रहे इन मेहमान शिक्षकों को सरपल्स बताया गया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर इसी साल 1 अप्रैल को 3581 गेस्ट टीचर्स
को हटा दिया गया था, लेकिन अब उनकी नौकरी बहाल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर प्रदेश सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। उधर, कोर्ट से राहत मिलने के बाद गेस्ट टीचर्स सीएम मनोहर लाल से मुलाकात करने दिल्ली स्थित हरियाणा भवन पहुंचे। यहां शिक्षकों ने सीएम का धन्यवाद किया। शिक्षक बोले कि सरकार ने उनका पक्ष मजबूती से रखा।
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साभार: भास्कर समाचार
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