Friday, May 20, 2016

प्रमोशन में अंकों की शर्त के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे जेबीटी

हरियाणा शिक्षा विभाग में जेबीटी से टीजीटी साइंस प्रमोशन में स्नातक की डिग्री में 50 प्रतिशत अंकों की शर्त के खिलाफ जेबीटी शिक्षक राजेन्द्र कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट की शरण ली है। शिक्षकों ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में प्रमोशन में बीएससी डिग्री में 50 प्रतिशत अंकों की शर्त को गलत करार दिया है। हाईकोर्ट की
जस्टिस रितु बाहरी की बेंच ने सुनवाई के बाद सरकार, शिक्षा विभाग व अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि याची ने 10 वीं कक्षा में 56 प्रतिशत अंकों से, 12वीं कक्षा 52.20 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की है, लेकिन बीएससी डिग्री में उसके 42.75 प्रतिशत अंक हैं। वह अपनी योग्यता के चलते वर्ष 2004 में बतौर जेबीटी शिक्षक नियुक्त हुआ। विभाग द्वारा जेबीटी से टीजीटी प्रमोशन हेतु आवेदन मांगने पर याची राजेन्द्र कुमार ने प्रॉपर चैनल से विभाग को अपना केस भेज दिया, लेकिन विभाग ने बीएससी डिग्री में 50 प्रतिशत अंक न होने की वजह से उसको प्रमोशन नहीं दी।याचिकाकर्ता ने बेंच को एनसीटीई का 23 जुलाई 2010 का वो नोटिफिकेशन दिखाया, जिसमें एनसीटीई ने साफ किया कि वर्ष 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर स्नातक डिग्री में 50 प्रतिशत अंकों की शर्त लागू नहीं होगी। ऐसे में उसको प्रमोशन न देना विभाग का निर्णय गलत है। याचिकाकर्ता के बाद वर्ष 2008 व 2011 में नियुक्ति हुए जेबीटी शिक्षकों को प्रमोशन दे दी गई है जो उससे जूनियर हैं।
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साभारजागरण समाचार 
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