Sunday, May 29, 2016

9455 जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति 20 जुलाई तक फिर लटकी

चयनित 9455 जेबीटी को नियुक्ति पाने का इंतजार अब और बढ़ गया है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी रोक हटाने के सिंगल बेंच के फैसले पर रोक अगले आदेशों तक
जारी रखी है। 20 जुलाई को मामले पर अगली सुनवाई तय की है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने दो साल पहले 9455 जेबीटी की भर्ती की थी, लेकिन इन्हें नियुक्ति पत्र जारी किए जाने थे। इसी दौरान हाईकोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी। सिंगल बेंच ने नियुक्ति को चुनौती संबंधी याचिकाएं खारिज कर दी। इसके साथ नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया था। असफल रहे उम्मीदवारों ने याचिका दायर कर कहा था कि भर्ती में पारदर्शिता नहीं बरती गई। जिन कंप्यूटरों में रिकार्ड है उनकी दोबारा जांच करवाई जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जांच पूरी की जा चुकी है और कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला तो फिर से जांच की क्या आवश्यकता है। हालांकि हरियाणा सरकार ने बताया कि उनके पास भर्ती के रिजल्ट से जुड़ा रिकार्ड पेन ड्राइव में मौजूद है जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि यह बेहतर होगा कि कंप्यूटरों में मौजूद रिकार्ड का मिलान पेन ड्राइव में मौजूद रिकार्ड से किया जाए। इससे स्थिति और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। हाईकोर्ट ने यह जिम्मेदारी सीएफएसएल को सौंपी थी। काबिलेगौर है कि 9455 शिक्षकों की हरियाणा सरकार ने 20 माह पूर्व भर्ती की थी और चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करना बाकी है। नियुक्ति पत्र जारी करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। मामला इंटरव्यू में दिए गए अंकों और उच्च योग्यता के अतिरिक्त अंक दिए जाने के विवाद से जुड़ा है। 
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साभार: भास्कर समाचार 
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