Tuesday, May 24, 2016

जाट आरक्षण के खिलाफ फिर हाई कोर्ट में याचिका

हरियाणा सरकार द्वारा जाटों को आरक्षण देने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दोबारा याचिका दायर हुई है, जिस पर बुधवार को सुनवाई हो सकती है। याचिकाकर्ता सफीदों निवासी शक्ति सिंह ने पहले भी आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन तब तक अधिसूचना जारी नहीं हुई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को
अधिसूचना की कॉपी लगाने तथा एक्ट को चुनौती देने की सलाह दी थी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इसके बाद अब दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि सरकार ने जाटों के दबाव में उनको आरक्षण दिया है। याचिका के अनुसार सुप्रीम कोर्ट पहले ही जाटों को आरक्षण देने की नीति को रद कर चुका है और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग सुप्रीम कोर्ट में यह कह चुका है कि जाट पिछड़े नहीं, ऐसे में उनको आरक्षण देना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। याचिका में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1992 में इंद्रा साहनी केस में कहा था कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता।
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साभारजागरण समाचार 
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